प्रदेश के मैदानी इलाकों में रोडवेज बस के यात्री अपने साथ 20 किलो और पर्वतीय मार्गों पर 25 किलो सामान निशुल्क ले जा सकेंगे। इससे अधिक वजन होने पर उन्हें सामान के वजन के हिसाब से अतिरिक्त किराया देना होगा।

उत्तराखंड

परिवहन निगम ने सामान के वजन के किराये की दरें जारी कीं। इसके तहत घरेलू सामान जैसे अटैची, छोटा संदूक, बैग, बिस्तर आदि के लिए 20 व 25 किलो निशुल्क का नियम लागू होगा।

इससे ऊपर कार्यालय कुर्सी, डाईनिंग कुर्सी, फोल्डिंग बेड, सिलाई मशीन आदि का वजन 25 किलो तक होने पर सवारी के किराये का 25 प्रतिशत किराया और 50 किलो तक वजन होने पर सवारी के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त किराया देना होगा। बड़ी साइकिल, बच्चों की ट्रॉली, बच्चों की साइकिल का वजन 25 से 50 किलो होने पर यात्री किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देना होगा।

कार्यालय मेज, डायनिंग टेबल, सोफासेट, सोफा कुर्सी ले जाने पर 50 किलो वजन तक यात्री किराये का 50 प्रतिशत, 100 किलो वजन होने पर एक यात्री का पूरा किराया, 200 किलो होने पर दो यात्री के किराया देना होगा। कंप्यूटर, मॉनिटर आदि का वजन 50 किलो तक होने पर एक यात्री के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। फल, सब्जी की टोकरी, सेब की दो पेटी का वजन 50 किलो होने पर एक यात्री के किराये का 50 प्रतिशत अतिरिक्त देना होगा।

टीवी, वाशिंग मशीन ले जाने पर 50 किलो वजन पर यात्री किराये का 50 प्रतिशत, 25 किलो वजन पर यात्री किराये का 25 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। फूलों की पेटी, समाचार पत्र का बंडल 50 किलो वजन होने पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त किराया देना होगा। बोरों, थैलों में भरे सामान पर भी 25 किलो पर 25 प्रतिशत, 50 किलो पर 50 प्रतिशत और 100 किलो पर एक यात्री का पूरा किराया अतिरिक्त देना होगा। परिवहन निगम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एक बस में अधिकतम पांच क्विंटल सामान ही लादा जा सकेगा। गैस सिलिंडर, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, शराब की बोतल, चमड़ा, मीट, अंडा, सीमेंट, सरिया, पेंट आदि ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। यात्रा के दौरान अगर कोई सामान नष्ट हो जाता है तो उसके लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा। निगम ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसा कोई सामान नहीं रखा जाएगा, जिससे बस में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो।

Social Media Share

6 thoughts on “प्रदेश के मैदानी इलाकों में रोडवेज बस के यात्री अपने साथ 20 किलो और पर्वतीय मार्गों पर 25 किलो सामान निशुल्क ले जा सकेंगे। इससे अधिक वजन होने पर उन्हें सामान के वजन के हिसाब से अतिरिक्त किराया देना होगा।

  1. Pingback: David
  2. Pingback: Red Boy Mushroom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *