टिहरी गढ़वाल के ग्राम सेम (बासर) के प्रधान को हाईकोर्ट ने किया बहाल। तीसरी संतान होने पर जिलाधिकारी ने किया था पदमुक्त।

उत्तराखंड

घनसाली:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड भिलंगना के ग्राम पंचायत सेम (बासर) के प्रधान की तीसरी संतान होने पर पदमुक्त किए गए ग्राम प्रधान विक्रम सिंह को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है।

आपको बता दें कि बिगत कुछ माह पूर्व सेम(बासर) गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा टिहरी जिला अधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव को ग्राम प्रधान विक्रम सिंह की तीसरी संतान होने की शिकायत दर्ज की गई थी। जिस पर जिलाधिकारी ने अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए 25 मार्च 2022 को ग्राम प्रधान पद से पदमुक्त कर दिया था।
प्रधान संगठन भिलंगना ने बताया कि बासर पट्टी की ग्राम सेम के प्रधान विक्रम सिंह नेगी ने प्रधान पद पर निर्वाचित होने के बाद तीसरी संतान होने पर जिला अधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने प्रधान पद से हटा दिया था जिसके चलते प्रधान संगठन भिलंगना ने इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने प्रधान को यथावत पद पर रहने के आदेश दिए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल ने कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि अभी नहीं मिली है फैसले की कॉपी मिलने के बाद न्यायालय के आदेश अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

वहीं इस मामले में सेम (बासर) के ग्राम प्रधान विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि कोर्ट ने कुछ लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ और प्रधान संगठन के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ और पुनः गांव के विकास के लिए तत्पर हूँ।

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