उत्तराखंड: जून से राज्यभर में बायोमीट्रिक से राशन वितरण, अंतिम तारीख 30 सितंबर तय

उत्तराखंड

राशन कार्ड से ऑनलाइन राशन बांटने की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी गई है। अभी राशन वितरण में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और सरकारी राशन विक्रेताओं को ई-पॉस मशीन चलाने की आदत डालने के लिए कुछ छूट भी दी गई है।

जून से पूरे प्रदेश में राशन वितरण बायोमीट्रिक ई-पॉस मशीनों से किया जाएगा। इसके लिए मशीनें बांटी जा रही हैं और दुकानदारों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अभी राज्य के पांच जिलों में यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। खाद्य आयुक्त कार्यालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि जून से बाकी आठ जिलों में भी यह नई व्यवस्था लागू कर दी जाए।

खाद्य आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने निर्देशों में राशन विक्रेताओं की मांगों का भी ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि अभी राशन वितरण में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और ई-पॉस मशीनों को चलाने में विक्रेताओं को समय लगेगा, इसलिए कुछ छूट दी गई है। इसी कारण ऑनलाइन राशन वितरण की व्यवस्था 30 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान किसी भी हाल में ऑफलाइन या मैन्युअल तरीके से राशन नहीं बांटा जाएगा।

सिर्फ विषम परिस्थितियों में राशनकार्ड नंबर से मिलेगा राशन

आयुक्त सेमवाल ने बताया कि ई-पॉस सिस्टम के बारे में जनप्रतिनिधियों, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फैडरेशन और अन्य लोगों से मिले पत्र व सुझाव ध्यान से देखे गए। फिर यह तय हुआ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य योजना के तहत पूरी तरह बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण से राशन दिया जाएगा। केवल खास हालात—जैसे गंभीर बीमारी, विकलांगता या बहुत अधिक उम्र—में राशनकार्ड नंबर दर्ज करके ऑनलाइन राशन मिलेगा। अपर आयुक्त पी. सी. पांगती के अनुसार दूसरे चरण में 1,800 से ज्यादा ई-पॉस मशीनें वितरित की जा रही हैं।

 

 

 

 

 

 

 

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