पूर्व सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच करेगी सीबीसीआईडी, पिता ने लगाया है हत्या का आरोप

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पूर्व सैनिक दीपक सिंह के पिता ने मौत को हत्या बताते हुए आत्महत्या का रूप देने की गहरी साजिश का आरोप लगाया है

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ (बेरीनाग) निवासी भारतीय सेना के पूर्व सैनिक दीपक सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में बड़ा आदेश दिया है. न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता हरीश चंद्र मेहरा की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हल्द्वानी थाने में दर्ज एफआईआर की जांच को तत्काल प्रभाव से सीबीसीआईडी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. पूर्व में उपस्थित रहे जांच अधिकारी से असंतुष्ट होने पर राज्य सरकार व अपर शासकीय अधिवक्ता के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया, ताकि मामले में निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच सुनिश्चित की जा सके.

पूर्व सैनिक की मौत की जांच करेगी सीबीसीआईडी: अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस संवेदनशील मामले की जांच सीबीसीआईडी के कम से कम क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी. इसके अलावा, पूरे जांच क्रम की व्यक्तिगत निगरानी कुमाऊं क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक करेंगे. हाईकोर्ट ने आईजी कुमाऊं को आदेश दिया है कि वह हर पखवाड़े यानी 15 दिन में जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें और मामले में निष्पक्षता, स्वतंत्र एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराएं. इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 20 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है.

पूर्व सैनिक के पिता ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की साजिश बताया: उल्लेखनीय है कि पूर्व सैनिक दीपक सिंह के पिता हरीश चंद्र मेहरा ने अप्रैल 2025 में हल्द्वानी क्षेत्र में अपने बेटे का शव मिलने के बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने की गहरी साजिश का आरोप लगाया था. पीड़ित परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विसंगतियों, शरीर पर मिले चोट के निशानों, विसरा रिपोर्ट में हुई देरी और घटनास्थल से जुड़े वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्यों (जैसे सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल व लोकेशन डेटा) की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. परिजनों की इसी आशंका और न्याय की गुहार के बाद हाईकोर्ट ने यह कड़ा रुख अपनाया है.

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