टिहरी गढ़वाल:-अपात्र राशन कार्ड धारकों को चेतावनी, 31 मई तक करें कार्ड सिरेंडर नही तो होगी कार्यवाही।

उत्तराखंड

टिहरी गढ़वाल:- खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत चलाई जा रही अपात्र को ना, पात्र को हां योजना के तहत अपात्र कार्ड धारकों को आगामी 31 मई तक अपने राशन कार्ड सरेंडर करने का समय दिया गया है। तय समय में राशन कार्ड सरेंडर न करने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी अरुण वर्मा ने बताया कि 31 मई के बाद पात्र व अपात्रों का सत्यापन कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रचलित अन्त्योदय व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड धारकों में जो राशन कार्डधारक अपात्र की श्रेणी में आते हैं, वे अपने राशनकार्ड आगामी 31 मई तक पूर्ति निरीक्षक कार्यालय या क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में सरेंडर कर सकते हैं। यदि 31 मई के उपरान्त कोई लाभार्थी या राशन कार्डधारक अपात्र पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

टोल फ्री नंबर 1967 पर दे सकते हैं सूचना

कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 1967 पर किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे के मध्य अपात्र राशनकार्ड धारक के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित अपनी सूचना व शिकायत दर्ज करवा सकता है। जनपद स्तर पर अन्य माध्यमों से भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

उन्होंने सभी पात्र राशनकार्ड धारकों को अवगत कराया है कि शासन के प्राप्त निर्देशों के अनुसार जनपद में बायोमैट्रिक (मशीन पर अंगूठा लगाकर) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण प्रणाली लागू की गयी है। अतः बायोमैट्रिक के माध्यम से ही उचित दर पर विक्रेताओं से ही राशन प्राप्त करें।

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