कोर्ट ने 15 दिन के भीतर दोनों फर्म को जुर्माना जमा करने के आदेश दिए.

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नजीबाबाद रोड कोटद्वार निवासी संदीप जैन मेसर्स जेपी जैन एंटरप्राइजेज और रेवाड़ी हरियाणा निवासी और कच्ची घानी सरसों तेल उत्पादनकर्ता बालाजी उद्योग पर मिलावट करने को लेकर 3 लाख रुपए का अर्थदंड ठोका है.

कोर्ट ने 15 दिन के भीतर दोनों फर्म को जुर्माना जमा करने के आदेश दिए.

पौड़ी: सरसों तेल में मिलावट करने वाले दो फर्म जेपी जैन एन्टरप्राइजेज और बालाजी उद्योग पर अभिनिर्णायक अधिकारी और जिलाधिकारी पौड़ी की अदालत ने अर्थदंड ठोका है. कोर्ट ने जेपी जैन एन्टरप्राइजेज फर्म पर 1 लाख और बालाजी उद्योग पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने 15 दिन के भीतर दोनों फर्म को जुर्माना जमा करने के आदेश दिए.

अभिनिर्णायक अधिकारी और अपर जिलाधिकारी पौड़ी की अदालत ने सरसों तेल में मिलावट पाए जाने पर नजीबाबाद रोड कोटद्वार निवासी, संदीप जैन मेसर्स जेपी जैन एंटरप्राइजेज और कच्ची घानी सरसों तेल उत्पादनकर्ता बालाजी उद्योग पर अर्थदंड ठोका है. एडीएम ने कोटद्वार की फर्म पर 1 लाख और हरियाणा की फर्म पर 2 लाख का अर्थदंड लगाया है. एडीएम ने यह राशि 15 दिनों के भीतर जमा करने के आदेश दिए हैं.

मामला बीते साल मार्च 2021 का है. मार्च 2021 में पौड़ी नगर के बुआखाल कस्बे के समीप खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिकअप वाहन रोककर निरीक्षण किया. इस वाहन में चीनी, खाद्य तेल और बेसन मिला. इस दौरान विभाग ने कच्ची घानी सरसों तेल की 4 बोतल खरीदी. जिसे खाद्य विभाग ने जांच के लिए रुद्रपुर राजकीय खाद्य एवं औषधि लैब भेजा. रुद्रपुर प्रयोगशाला ने सितंबर 2021 में इन नमूनों की जांच कर रिपोर्ट वापस विभाग को भेजी. जिसमें प्रयोगशाला ने सरसों के तेल को मिलावटी बताया.

जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने तेल फर्म के खिलाफ अपर जिलाधिकारी पौड़ी की अदालत में मामला दायर किया. जिस पर एडीएम की अदालत ने कोटद्वार और हरियाणा की फर्मों को नोटिस जारी कर अदालत में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया, लेकिन दोनों ही फर्म कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए.

इस पर एडीएम की अदालत ने खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम 2006 और मानक विनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर संदीप जैन मेसर्स जेपी जैन एंटरप्राइजेज, नजीबाबाद रोड कोटद्वार पर 1 लाख और कच्ची घानी सरसों तेल के उत्पादनकर्ता बालाजी उद्योग, छांग गांव रेवाडी हरियाणा पर 2 लाख का अर्थदंड लगाया है. अदालत ने 15 देनों के भीतर यह राशि न्याय निर्णायक अधिकारी, पौड़ी के पक्ष में जमा करने के आदेश जारी किए हैं.

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