वन्यजीवों के हमले में मौत होने पर चार लाख रुपये की जगह अब छह लाख का मुआवजा

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अब वन्यजीवों के हमले में मरने पर चार लाख रुपये की जगह छह लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने कुछ नए नियम भी बनाए हैं।

मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में लगातार वृद्धि होने के कारण सरकार ने मुआवजे की रकम बढ़ा दी है। वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर चार लाख रुपये की जगह अब छह लाख रुपये मिलेंगे। जंगली जानवरों के नुकसान पर पशुओं, फसलों और मकानों पर भी मुआवजा मिलेगा।

2024 मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली जारी की गई है। जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान का भुगतान करने के लिए नौ सदस्यीय समिति प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। इस समिति की देखरेख में सभी वन विभागों के खातों में 20-20 लाख रुपये भेजे जाएंगे। इस निधि में दान करने पर आयकर अधिनियम के तहत आयकर छूट मिलेगी।

मानव हानि पर 30 प्रतिशत और पशु हानि पर 20 प्रतिशत मुआवजा 48 घंटे के भीतर स्थानीय जनप्रतिनिधि और वन विभाग के कर्मियों की पुष्टि के बाद मिलेगा। वहीं, फसलों की हानि की सूचना दो दिन के भीतर स्थानीय वन अधिकारी को लिखित रूप से देनी होगी, जिस पर 15 दिन के भीतर जांच की जाएगी। मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि और राज्य आपदा मोचन निधि से मदद मिलेगी।

मानव को बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जंगली हाथी, लकडबग्घा, जंगली सुअर, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, मधुमक्खी, ततैया, लंगूर और बंदर से चोट लगने पर पशुओं को बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जंगली हाथी, लकडबग्घा, जंगली सुअर, मगरमच्छ, घड़ियाल और सांप से चोट लगने पर फसलों को जंगली हाथी, जंगली सुअर, नील गाय, काकड़, सांभर, चीतल, लंगूर और बंदरों से नुकसान होने पर जंगली हाथी और तीनों प्रजाति के भालुओं से घर की क्षति होने पर।

लालच में जंगल भेजा जाएगा

मुआवजे के लालच में किसी ने बुजुर्ग, बीमार, विकलांग या मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को जंगल में भेजा, तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजे के दावे की अवैधता की पुष्टि होने पर मुकदमा दर्ज होगा।

हमले में मानव क्षति पर इतना मुआवजा

मानव क्षति का प्रकार मुआवजा राशि (रुपये में)

साधारण घायल            15,000-16,000

गंभीर घायल             1,00,000

आंशिक रूप से अपंग 1,00,000

पूर्ण रूप से अपंग 3,00,000

हमले में मृत्यु होने पर 6,00,000

(आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगे)

 

पशुओं को हानि होने पर इतना मुआवजा

पशु के प्रकार             मुआवजा राशि (रुपये में)

गाय, जबू व जुमो 37,500

बकरी, भेड़, सुअर 5,000

ऊंट, घोड़ा, बैल आदि 32,000

बछड़ा, गधा, खच्चर, हेफर, टट्टू 20,000

तीन वर्ष से अधिक आयु की भैंस 37,500

घोड़ा, खच्चर             40,000

तीन वर्ष से अधिक आयु के बैल 32,000

गाय की बछिया, भैंस का पडुवा 20,000

 

फसलों को हानि होने पर इतना मुआवजा

फसल का प्रकार             मुआवजा राशि (रुपये में)

गन्ना संपूर्ण फसल             25,000 प्रति एकड़

धान, गेहूं, तिलहन संपूर्ण फसल 15,000 प्रति एकड़

बाकी सभी फसलों की क्षति पर 8,000 प्रति एकड़

जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू से मकान को हानि पर इतना मुआवजा

मकान का प्रकार                         मुआवजा राशि (रुपये में)

पक्का मकान पूर्ण क्षति             1,50,000

कच्चा मकान पूर्ण क्षति             1,30,000

कच्चा मकान आंशिक क्षति             20,000

झोपड़ी आदि से निर्मित आवास क्षति 8,000

पक्के मकान की चहारदीवारी की क्षति या मकान को आंशिक क्षति 15,000

दो नए पशु भी शामिल, मृत्यु पर मुआवजा

वन्यजीवों की ओर से पशु क्षति में पहली बार उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले दो नए पशुओं को भी शामिल किया गया है। इसमें जबू और जुमो की मृत्यु होने पर 37,500 रुपये मुआवजा मिलेगा।

 

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