उत्तराखंड जल्द ही यूएस नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य हो सकता है। यूसीसी विधेयक को चार फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आज मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। अब विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंलवार को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक प्रस्तुत किया। उत्तराखंड नागरिक संहिता 2024 विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश करने के बाद विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए।
समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के बाद, मसौदे में 400 से अधिक धाराएं कानून बन जाएंगी। साथ ही, देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। सूत्रों के अनुसार, मसौदे में चार सौ से अधिक धाराएं हैं, जिसका उद्देश्य पारंपरिक मान्यताओं से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करना है।
यूसीसी की वकालत समान नागरिक संहिता के दृढ़ समर्थक एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने से कई समस्याएं पैदा होती हैं। कुछ इस तरह हैं।
बहुविवाह पर लगेगी रोक
कुछ देशों में बहु विवाह करना गैरकानूनी है। क्योंकि हिंदू, ईसाई और पारसी धर्मों में दूसरा विवाह अपराध है और सात वर्ष की सजा होती है इसलिए कुछ लोगों को दूसरा विवाह करने के लिए धर्म बदलना पड़ा। यूसीसी की समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद बहुविवाह बंद हो जाएगा।
शादी के लिए कानूनी उम्र 21 साल होगी तय
विवाह करने की सबसे कम उम्र कहीं निर्धारित तो कहीं निर्धारित नहीं है। एक धर्म में लड़कियों को छोटी उम्र में भी शादी कर दी जाती है। वे मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकसित नहीं होतीं। विभिन्न धर्मों में, लड़कियों का 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष होता है। कानून बनने के बाद युवतियों की शादी की वैध उम्र 21 साल होगी।
रिलेशनशिप लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक कानून लागू होने के बाद, लिव इन रिलेशनशिप के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर युगल को छह महीने का कारावास या 25 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। उन्हें रजिस्ट्रेशन के आधार पर किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकता है। USCIS ने लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट परिभाषित किया है। इसके अनुसार, एक लिव इन रिलेशनशिप में बस एक व्यस्क पुरुष और वयस्क महिला रह सकेंगे। वे पहले से विवाहित नहीं हैं, किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं हैं, या किसी अन्य व्यक्ति से लिव इन रिलेशनशिप में हैं।
बिना रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशन में रहने पर अब होगी जेल
रिलेशनशिप लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक कानून लागू होने के बाद, लिव इन रिलेशनशिप के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर युगल को छह महीने का कारावास या 25 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। उन्हें रजिस्ट्रेशन के आधार पर किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी मिल सकता है। USCIS ने लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट परिभाषित किया है। इसके अनुसार, एक लिव इन रिलेशनशिप में बस एक व्यस्क पुरुष और वयस्क महिला रह सकेंगे। वे पहले से विवाहित नहीं हैं, किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं हैं, या किसी अन्य व्यक्ति से लिव इन रिलेशनशिप में हैं।
विवाह पंजीकरण कराना होगा जरूरी
कानून लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण कराना होगा। अगर ऐसा नहीं कराया तो किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है।
बुजुर्ग मां-बाप के भरण-पोषण की पत्नी पर होगी जिम्मेदारी
कानून लागू होने के बाद नौकरीपेशा बेटे की मौत पर बुजुर्ग मां-बाप के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी। उसे भी मुआवजा मिलेगा। पति की मौत की स्थिति में, पत्नी दोबारा विवाह करने पर उसका मुआवजा उसके माता-पिता के साथ बांटा जाएगा।
गोद लेने का नियम बदलेगा
कानून बनने पर मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। गोद लेना आसान होगा। गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी कानून लागू होने के बाद, दंपती के बीच झगड़े के मामलों में बच्चों को उनके दादा-दादी की कस्टडी दी जा सकती है।