5000 वर्गमीटर से अधिक भूमि पर आवास परियोजनाओं को बनाने वाले बिल्डरों को गरीबों के लिए 15 प्रतिशत हिस्से में आशियाने बनाने का नियम था।
अब उत्तराखंड में 5000 वर्गमीटर से अधिक भूमि पर घर बनाने वाले बिल्डरों को गरीबों के आशियाने बनाने के बजाए 15 प्रतिशत धन शेल्टर फंड में देना होगा। इस धन से सरकार गरीबों के घर बनाएगी। वहीं, कैबिनेट ने EWS आवासों को 12 मीटर की जगह चार मंजिल बनाने पर भी सहमति दी है।
5000 वर्गमीटर से अधिक भूमि पर आवास परियोजनाओं को बनाने वाले बिल्डरों को गरीबों के लिए 15 प्रतिशत हिस्से में आशियाने बनाने का नियम था। इस संशोधन को कैबिनेट ने अनुमोदित किया। ऐसी परियोजनाओं के बिल्डरों को अब प्राधिकरण के शेल्टर फंड में धन देना होगा।
इस धन से सरकार गरीबों के घर बनाएगी। विपरीत, कैबिनेट ने चार मंजिल तक बढ़ाने की अनुमति दी है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के घरों की ऊंचाई अभी तक 12 मीटर थी, लेकिन विकासकर्ता को 20 साल तक लिफ्ट लगानी होगी और इसे मेंटिनेंस करना होगा। दूसरी ओर, कैबिनेट ने रेरा कानून में संशोधन भी मंजूर किया, जो अब शुल्क जमा कराने का प्रमाण देगा।