उत्तराखंड निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण की नियमावली तैयार, सीएम की मंजूरी का इंतजार

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लगभग 10 नवंबर को नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी की जाएगी। हाल ही में एकल सदस्यीय आयोग ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी है।

प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है और इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद निकायों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। करीब 10 नवंबर को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। हाल ही में एकल सदस्यीय आयोग ने ओबीसी आरक्षण संबंधी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी है।

आयोग ने इसकी एक अनुपूरक रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट को निकायों में लागू करने के लिए एक नियमावली तैयार की गई है, जिसमें ओबीसी सीटों का फार्मूला भी शामिल है। मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद यह नियमावली लागू कर दी जाएगी।

नियमावली जारी होने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार किन नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में ओबीसी के कौन से पद आरक्षित होंगे, और जनरल, एससी, एसटी के कौन से पद होंगे। फिलहाल कई स्थानों पर अटकलें लगाई जा रही हैं।

शहरी विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तैयार किए गए फार्मूले के आधार पर ही पदों का निर्धारण किया जाएगा। देहरादून नगर निगम सहित कई निगमों के मेयर पद की स्थिति भी नियमावली आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

10 नवंबर के आसपास जारी होगी अधिसूचना

नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना प्रदेश में 10 नवंबर के आसपास जारी होगी। इससे पहले अगले एक सप्ताह के भीतर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया जिलाधिकारियों के स्तर से शुरू होने जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयारी में जुट गया है।

 

 

 

 

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