NEET री-एग्जाम के बाद Telegram पर लगा टेम्पररी बैन हटा, Play Store पर फिर उपलब्ध

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NEET एग्जाम से जुड़े कुछ समय के बैन के बाद, Telegram ने 22 जून, 2026 को भारत में अपना काम फिर से शुरू कर दिया.

नई दिल्ली: भारत में कुछ यूज़र्स के लिए Telegram चालू हो गया है, क्योंकि मैसेजिंग एप्लिकेशन पर टेम्पररी बैन 22 जून, 2026 को खत्म हो गया था. यह ऐप 23 जून की सुबह ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन तब से यह एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए Google Play Store पर वापस आ गया है. आज से पूरे देश में ऑपरेशन फिर से शुरू होने की उम्मीद है, साथ ही Apple App Store पर भी वापसी होगी, क्योंकि सरकार का बैन बढ़ाने का कोई इरादा नहीं लग रहा है. हालांकि, Telegram का मैसेज-एडिटिंग फीचर 30 जून तक बंद रहेगा.

इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (MeitY) ने 22 जून, 2026 तक भारत में Telegram ऐप के एक्सेस पर रोक लगा दी थी. यह टेम्पररी बैन 21 जून को होने वाले NEET (UG) 2026 के री-एग्जाम से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सिफारिशों पर लगाया गया था. मंत्रालय के एक अलग ऑर्डर में Telegram को 30 जून तक अपना मैसेज-एडिटिंग फीचर बंद करने का निर्देश दिया गया था.

NTA ने कहा कि ये कदम पब्लिक ऑर्डर के हित में उठाए गए थे, जिसमें री-एग्जाम के दौरान उम्मीदवारों को धोखा देने के लिए चीटिंग रैकेट द्वारा प्लेटफॉर्म का संगठित रूप से गलत इस्तेमाल करने का ज़िक्र किया गया था.

NTA ने आगे बताया कि एडिटिंग फीचर का इस्तेमाल कथित ‘पेपर लीक’ सबूत बनाने के लिए किया गया था, जिसमें पुराने मैसेज में बदलाव करके और टेस्ट होने के बाद एग्जाम के पेपर डालकर, ओरिजिनल टाइमस्टैम्प को बनाए रखा गया था.

टेलीग्राम के CEO और को-फ़ाउंडर पावेल डुरोव ने टेम्पररी बैन का विरोध किया और दावा किया कि इस फ़ैसले से 150 मिलियन से ज़्यादा आम टेलीग्राम यूज़र्स को सज़ा मिली, जबकि पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार लोग दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर चले गए. टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी बैन को चुनौती दी.

हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्देश को बरकरार रखा और फैसले को ‘बेवजह नहीं’ बताया. MeitY के ब्लॉकिंग ऑर्डर को चुनौती देने वाली Telegram FZ LLC की याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस तेजस करिया की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि देश भर में हो रही मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के हालात को देखते हुए, 22 जून तक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को कुछ समय के लिए रोकना और 30 जून तक इसके मैसेज-एडिटिंग फीचर को बंद करना सही था.

फैसला सुनाते हुए जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि केंद्र का आदेश ‘सबसे कम रोक लगाने वाला’ है और सरकार के पास टेलीग्राम का एक्सेस ब्लॉक करने का निर्देश देने का अधिकार है. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार ने इमरजेंसी ब्लॉकिंग पावर का इस्तेमाल करते समय कानून के तहत तय प्रोसेस का सख्ती से पालन किया था और रोक प्रोपोर्शनैलिटी के टेस्ट को पूरा करती थीं.

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