लिव इन रिलेशनशिप के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर युगल को छह महीने का कारावास या 25 हजार रुपये का जुर्माना
इन रिलेशनशिप में बस एक व्यस्क पुरुष और वयस्क महिला रह सकेंगे। वे पहले से विवाहित नहीं होने चाहिए, या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। यही नागरिक कानून प्रदेश में लागू होने के बाद, लिव इन रिलेशनशिप के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर […]
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