रुड़की न्यायालय परिसर में गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय न मिलने पर कीटनाशक पिया

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भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक युवती किराये पर कमरा लेकर रह रहा थी । युवती ने उसी वर्ष तैय्यब निवासी रोलाहेडी से मुलाकात की। तैय्यब ने उसे शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। शादी करने से बाद में इनकार कर दिया। इससे दोनों पक्षों में बहस हुई और मामला थाने पहुंचा।

मंगलवार की सुबह, गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता ने रुड़की न्यायालय परिसर में कीटनाशक पी लिया। इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। युवती को सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए लाया गया था। उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे एम्स ऋषिकेश भेजा गया।

दुष्कर्म पीड़िता कोर्ट में पहुंची थी। उसने कोर्ट में गर्भपात कराने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि युवती उत्तर प्रदेश के बदायूं से किराये पर कमरा लेकर भगवानपुर थाना क्षेत्र में रह रही थी। युवती ने उसी वर्ष थाना भगवानपुर के रोलाहेडी निवासी तैयब से मुलाकात की।

तैय्यब ने उसे शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। शादी करने से बाद में इनकार कर दिया। इससे दोनों पक्षों में बहस हुई और मामला थाने पहुंचा। इसी बीच युवा गर्भवती हो गई। पीड़िता ने इस बीच एसएसपी से भी शिकायत की।

तैय्यब, जो इस समय चार महीने की गर्भवती है, एसएसपी के निर्देश पर 21 सितंबर 2023 को भगवानपुर थाने में पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। नवंबर में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 18 नवंबर को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भी कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया। पीड़िता वर्तमान में चार महीने की गर्भवती है। कुछ समय पहले, उसने रुड़की के रामनगर स्थित प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में गर्भपात कराने के लिए एक प्रार्थनापत्र दाखिल किया था।
पीड़िता मंगलवार को इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंची थी। पीड़िता, जो सुनवाई के इंतजार में बैठी थी, अचानक ही कीटनाशक पी गई। इसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ गई,

जो वहाँ हड़कंप पैदा कर दिया। चिकित्सकों ने सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगभग डेढ़ घंटे तक उपचार किया। पीड़िता को अत्यधिक सुधार न होने पर एम्स ऋषिकेश भेजा गया।

दुष्कर्म का आरोपी फिलहाल जेल में है, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया। पीड़िता ने कीटनाशक को किस कारण से खाया है, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। पीड़िता बता रही है कि वह मानसिक रूप से बहुत परेशान है। वह जहा रहती है, उसके मालिक ने भी कमरा खाली करने को कहा है। आरोपी पक्ष ने भी मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया है।

 

 

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