मृतक आश्रितों को पहले राज्य लोक सेवा आयोग और समूह-ग के पदों पर बाकी संस्थानों में भर्ती करने का मौका मिलता था। सरकार ने अब एक नया कानून लागू किया है।
अब राज्य में समूह-ग के सभी पदों पर मृतक आश्रितों को भर्ती करने का मौका मिलेगा। धामी सरकार ने यूपी के जमाने का नियम बदलते हुए कैबिनेट पर मुहर लगाई, जो बृहस्पतिवार को जारी किया गया था।
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली) संशोधन नियमावली 2003 को सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने जारी किया है। इसके तहत पहले ये नियम था कि राज्य लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी संस्थानों में समूह-ग के पदों पर मृतक आश्रितों को मौका मिलता था।
बदलाव के बाद इस बंदिश को राज्य लोक सेवा आयोग से हटा दिया गया है। अब राज्य लोक सेवा आयोग की उन सभी भर्तियों में मृतक आश्रितों की भर्ती समूह-ग भी शामिल हो सकेगी। यानी राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले समूह-ग पदों में अब मृतक आश्रितों को भी शामिल किया जा सकेगा।