विभागीय अधिशासी अभियंता को यह अधिकार दिया गया है कि वह पांच लाख रुपये तक के कार्य का वर्क ऑर्डर स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से जारी कर सकते हैं।
प्रदेश सरकार में पांच लाख रुपये तक के सरकारी ठेके अब स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाएंगे। ये कार्य विभाग वर्क ऑर्डर के आधार पर आवंटित करेंगे। इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए उत्तराखंड वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
आदेश के अनुसार, विभागीय अधिशासी अभियंता को यह अधिकार दिया गया है कि वे पांच लाख रुपये तक के कार्य का वर्क ऑर्डर स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कर सकेंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र जारी किया गया है।
जिस पत्र में कहा गया है कि वर्तमान पर्यावरणीय बदलावों के कारण राज्य में हो रही अतिवृष्टि से प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में असामान्य वृद्धि हो रही है। इस वजह से स्थानीय स्तर पर तात्कालिक राहत कार्य कराना आवश्यक हो गया है। इसके अलावा, स्थानीय निवासियों के रोजगार सृजन और राज्य से पलायन को रोकने के लिए सरकार ने वित्तीय नियमों और उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में प्रावधान किए हैं।