कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ीं, कैबिनेट के फैसले के बाद कोर्ट करेगी मुकदमे पर फैसला

उत्तराखंड

कैबिनेट के निर्णय के बाद, कोर्ट कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमे का फैसला करेगी।

कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, इस पर फैसला करने के लिए कोर्ट ने 19 अक्टूबर की तारीख तय की है। कोर्ट को इस मामले में मंत्री परिषद के निर्णय का इंतजार है। अधिवक्ता विकेश नेगी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था।

नेगी ने कोर्ट को सीआरपीसी 156(3) के तहत एक प्रार्थनापत्र देकर विजिलेंस में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। इसके बाद, स्पेशल विजिलेंस जज मनीष मिश्रा की कोर्ट ने विजिलेंस से रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को हुई, जिसमें विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट के साथ एक पत्र भी कोर्ट में प्रस्तुत किया।

तीन महीने का समय आठ अक्तूबर को समाप्त हो रहा

आठ जुलाई 2024 का यह पत्र कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा विजिलेंस को भेजा गया है, जिसमें सचिव मंत्री परिषद (गोपन विभाग) से शिकायत का अपने स्तर पर परीक्षण कर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। कोर्ट में बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार, मंत्री परिषद कार्यपालिका की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इस पत्र से स्पष्ट है कि मामला पहले ही मंत्री परिषद को भेजा जा चुका है। कोर्ट में यह भी कहा गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार, ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने के आदेश से पहले कैबिनेट के फैसले का तीन महीने तक इंतजार किया जाता है।

यह पत्र सात जुलाई को भेजा गया था, और इसके अनुसार तीन महीने की अवधि आठ अक्टूबर को समाप्त हो रही है। इसलिए, इसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस कारण कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि तय की है।

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