अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश, शिक्षा सचिव ने जारी किए आदेश

उत्तराखंड शिक्षा

प्रदेश की अतिथि शिक्षिकाओं के लिए एक अच्छी खबर है। मातृत्व अवकाश देने के संबंध में शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत अतिथि शिक्षिकाओं को अब मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके तहत 180 दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया है। इस आदेश को शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने जारी किया है।

प्रदेश के अतिथि शिक्षक संघ ने लंबे समय से अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश देने की मांग की थी। कैबिनेट द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद अब शासन ने संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि मातृत्व अवकाश का लाभ उन अतिथि शिक्षिकाओं को मिलेगा जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत नियत वेतन पर कार्यरत हैं। शासन के आदेश के बाद शिक्षा महानिदेशालय ने भी निदेशक माध्यमिक शिक्षा और सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

 

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