उत्तराखंड निकाय चुनाव: 23 जनवरी को मतदान, आचार संहिता प्रभावी

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उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव 23 जनवरी को होंगे। आचार संहिता लागू हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया 27 से 30 दिसंबर तक चलेगी, और मतगणना 25 जनवरी को होगी।

उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में चुनाव 23 जनवरी को होंगे। सोमवार को सरकार की सहमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही नगर निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है।

सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आयोग कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल 107 नगर निकाय हैं। इनमें से बदरीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है। वहीं, पाटी (चंपावत) और गढ़ीनेगी (ऊधमसिंह नगर) नए नगर निकाय हैं, लेकिन उनका परिसीमन नहीं हुआ है, इसलिए वहां चुनाव नहीं होगा।

किच्छा (ऊधमसिंह नगर) और नरेंद्रनगर (टिहरी) के परिसीमन की जानकारी भी आयोग को नहीं मिली है। इसी कारण सात नगर निकायों में चुनाव नहीं होंगे। बाकी 100 निकायों में, जिनमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिकाएं और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं, चुनाव कराए जाएंगे।

चुनाव कार्यक्रम

 

नामांकन की तिथि : 27 से 30 दिसंबर 2024

नामांकन जांच : 31 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025

नाम वापसी : 02 जनवरी (सुबह 10 से शाम 4 बजे)

चुनाव चिह्न आवंटन : 03 जनवरी (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे)

मतदान : 23 जनवरी 2025 (सुबह 8 से शाम 5 बजे तक)

मतगणना : 25 जनवरी (सुबह 8 बजे से)

 

30 लाख से अधिक मतदाता

कुल मतदाता : 30,63,143

पुरुष मतदाता : 15,79,789

महिला मतदाता : 14,82,809

अन्य मतदाता : 545

 

इन नगर निगमों में चुनाव

 

देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा।

 

 

 

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