बजट 2024: उत्तराखंड में महिलाओं को रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट, तकनीकी उन्नयन पर ध्यान दिया गया

उत्तराखंड रोजगार

महिलाओं को 25 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर 25% तक स्टांप ड्यूटी में छूट है, जो अधिकतम दो प्रॉपर्टीज़ की खरीद पर लागू होती है।

केंद्रीय बजट में महिलाओं को खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क कम करने के विचार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया गया है। यह उम्मीद की जा रही है कि इससे प्रदेश को लाभ होगा। इस विकल्प से राज्यों में पहले से ही लागू स्टांप शुल्क में छूट को और बढ़ाया जा सकता है, जिससे वहां का आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकता है। प्रति वर्ष राज्य में औसतन ढाई लाख से अधिक की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होती है, जिससे उन्हें 2300 करोड़ से अधिक का स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क प्राप्त होता है।

25 लाख तक संपत्ति खरीद पर है छूट

राज्य में महिलाओं को 25 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर 25% तक स्टांप शुल्क में छूट मिलती है, जो अधिकतम दो प्रॉपर्टीज़ की खरीद पर लागू होती है। केंद्रीय बजट में इसे प्रोत्साहित करने के बारे में विचार किया गया है, इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि स्टांप शुल्क में मिलने वाली छूट का प्रतिशत बढ़ सकता है। इस प्रकार, खरीद मूल्य की सीमा भी वृद्धि करने की संभावना है।

तकनीक को बढ़ावा

केंद्रीय बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधारों, डिजिटलीकरण आदि का उल्लेख है। प्रदेश में भी स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग ने तकनीकी सुविधाओं का उपयोग कर लोगों को सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास किया है। इसके तहत, वर्चुअल रजिस्ट्री की सुविधा को शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के किसी भी हिस्से में स्थित भूमि के सर्किल रेट को घर बैठे जांचा जा सकता है।

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